पाल स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान और ईआईए रिपोर्ट में ग्रीन बेल्ट को लेकर की गई हेरफेर पर एनजीटी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दैनिक भास्कर में 17 फरवरी को किए गए खुलासे पर संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रीन बेल्ट को निर्धारित किए बिना नए निर्माण पर यथास्थिति (स्टेटस को) बनाए रखने का आदेश दिया है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जस्टिस रघुवेंद्र सिंह राठौर और एक्सपर्ट मेंबर सत्यवान सिंह गर्बियाल ने इस मामले में सुनवाई की। ग्रीन एंड ग्रीन लॉयर्स की ओर से अधिवक्ता सचिन वर्मा ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी की एनवायरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने पेश की।
स्मार्ट सिटी की ईआईए रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी के अंदर तात्याटोपे स्पोर्ट्स स्टेडियम और दशहरा मैदान को ग्रीन बैल्ट दिखा दिया गया है। जबकि यह दोनों इलाके खुले मैदान हैं, जहां भविष्य में भी प्लांटेशन नहीं किया जा सकता।
सरकार को नोटिस; नए निर्माण पर यथास्थिति बनाने के आदेश
- स्मार्ट सिटी में 17% ग्रीन एरिया की शर्त थी। इसे घटाकर 14 % कर दिया गया। उसमें ग्रीन एंड रिक्रिएशन दोनों शामिल कर दशहरा मैदान और स्टेडियम को भी जोड़ दिया गया।
- सरकारी रिकाॅर्ड के अनुसार यहां पहले 6000 पेड़ लगे थे। इनमें से ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजन ने लगाए थे।
- 15.53 हेक्टेयर का एक सिटी पार्क डेवलप करके इस एरिया में हुए हरियाली के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है।
नियम के मुताबिक... 10 फीसदी जमीन ग्रीन बेल्ट में आरक्षित करना जरूरी है
नार्थ और साउथ टीटी नगर की 342 एकड़ जमीन पर स्मार्ट सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत इस 342 एकड़ में से 10 फीसदी यानी 34.2 एकड़ जमीन ग्रीन बैल्ट के रूप में आरक्षित करना जरूरी है। लेकिन ग्रीन बैल्ट के बजाए कमर्शियल निर्माण के लिए ज्यादा भूमि उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन बैल्ट के आंकड़ों में हेरफेर कर खेल मैदान और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए आरक्षित खुली जमीन को दस्तावेजों में ग्रीन बैल्ट बताकर भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी ने एनवायरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मंजूर करा ली।
मांग... ईआईए रिपोर्ट दोबारा तैयार करें, ग्रीन बेल्ट आरक्षित हो सके
ग्रीन एंड ग्रीन लॉयर्स ने भोपाल स्मार्ट सिटी की मौजूदा एनवायरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) रिपोर्ट को खारिज करने और दोबारा नई ईआईए रिपोर्ट तैयार करने की मांग उठाई है, जिसमें ओपन एरिया के अलावा 10% ग्रीन बेल्ट आरक्षित रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके।
शासन को नोटिस जारी
एनजीटी ने भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 10 फीसदी ग्रीन बेल्ट सुनिश्चित नहीं होने तक यथास्थिति (स्टेटस को) बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।